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UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर :- UP में 15 साल पुराने वाहनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी, केंद्र सरकार ने लिया फैसला

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर:- 15 साल पुराने कार मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अगर आपके पास भी 15 साल पुराना वाहन है तो आपके लिए बड़ी खबर है। नियमों के मुताबिक अगर 15 साल पुरानी कोई पेट्रोल गाड़ी सड़क पर दिखती है तो उसे स्क्रैप कर दिया जाता है। डीजल वाहनों के लिए यह नियम 10 साल बाद ही लागू होता है। आइए जानते हैं…

bnntvnews, Digital Desk- नई दिल्ली:-इन दिनों दिल्ली-एनसीआर में 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों को जब्त किया जा रहा है। इन वाहनों को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह सक्रिय है।

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर:-हालांकि एनजीटी द्वारा पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए दिए गए आदेशों का अध्ययन करने के लिए दिल्ली सरकार ने फिलहाल पिछले 20 दिनों से वाहन जब्ती अभियान पर रोक लगा रखी है।

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर!
UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर!

क्या है 15 साल पुराने वाहनों को लेकर नियम?

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर:- नियम यह है कि 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा और सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा। डीजल वाहनों के लिए यह नियम 10 साल के बाद ही लागू होता है।

15 साल पुराने वाहन सड़क पर दोबारा कैसे दौड़ सकते हैं?

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर:- अगर आपका वाहन दोपहिया या चार पहिया है, अगर उसने ड्राइविंग के 15 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसे आरटीओ में फिर से पंजीकृत कराया जा सकता है। मोटरसाइकिल और कार समेत सभी वाहन खरीदने के बाद आरटीओ में 15 साल तक ही रजिस्ट्रेशन होता है।पंद्रह साल पूरे होने के बाद पांच साल के लिए फिर से वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने का नियम है।

किन वाहनों का दोबारा हो सकता है पंजिकरण और क्या हैं नियम?

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर:- यदि वाहन वाहन चलाने योग्य है और वाहन पांच सीटर क्षमता से अधिक है, तो वाहन को उसकी फिटनेस के बाद पंजीकृत किया जाता है। मोटरसाइकिल और कार के लिए पंजीकरण निर्धारित शुल्क के साथ पांच साल के लिए पंजीकृत है

अगर रजिस्ट्रेशन में देरी होती है तो प्रति माह लेट फीस भी ली जाती है। इसके साथ ही पंद्रह साल पहले वाहन खरीदते समय आरटीओ में जमा किए गए एकमुश्त टैक्स का दस प्रतिशत ग्रीन टैक्स के समय री-रजिस्ट्रेशन कराने पर जमा करने का नियम है।

क्या हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की फीस?

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर:- दोपहिया वाहन – पंजीकरण शुल्क 300 रुपये, विलंब शुल्क 300 रुपये प्रति माह।

गैर-परिवहन वाहन जैसे निजी कार – पंजीकरण शुल्क 600 रुपये, विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति माह।

वाणिज्यिक वाहन जैसे परिवहन वाहन – पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये, विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति माह।

दिल्ली-एनसीआर के वाहनों के लिए क्या हैं नियम

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर:- दिल्ली-एनसीआर के 15 साल पुराने वाहनों की उम्र पूरी होने के बाद तीन विकल्प दिए गए थे। जानिए क्या हैं वो –

वाहन मालिक परिवहन विभाग से एनओसी लेकर अपने वाहन का दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराएं।

इन वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलें।उन्हें हटा दें।

क्या है अड़चन?

UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर :- दिल्ली-एनसीआर में कई तकनीकी खामियों के चलते 15 साल पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है

कि कई लोगों ने अपनी पुरानी कारों को इस उम्मीद में पार्क किया है कि उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार अभी तक इसे शुरू नहीं कर पाई है।

निष्कर्ष – UP प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर!

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Source:- Internet

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