Bihar Teacher Recruitment 2023: पटना हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी भी बन सकेंगे शिक्षक, मिला आवेदन भरने का मौका
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Bihar Teacher Recruitment 2023: पटना हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी भी बन सकेंगे शिक्षक, मिला आवेदन भरने का मौका

Bihar Teacher Recruitment 2023: पटना हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी भी बन सकेंगे शिक्षक, मिला आवेदन भरने का मौका

Bihar Teacher Recruitment 2023: बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा के मामले में दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। जिसमें उम्र के आधार पर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

पटना हाईकोर्ट ने अब शनिवार दोपहर 2 बजे तक सभी आवेदकों समेत अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला

दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उम्र के आधार पर आवेदन देने से वंचित किये गये सभी आवेदकों समेत अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन चार सितंबर से 15 सितंबर तक शनिवार दोपहर दो बजे तक स्वीकार करने का निर्देश दिया था.

वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद बिहार बोर्ड ने एसटीईटी में पुराने अभ्यर्थियों को 4 साल की छूट दे दी है. जिन अभ्यर्थियों की उम्र 1 अगस्त 2019 से 1 अगस्त 2023 की अवधि में ओवरएज (निर्धारित आयु से अधिक) हो जाएगी, उन्हें आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन 2 अगस्त शाम 5 बजे तक किया जा सकता है.

 

Bihar Teacher Recruitment 2023: पटना हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी भी बन सकेंगे शिक्षक, मिला आवेदन भरने का मौका
Bihar Teacher Recruitment 2023: पटना हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थी भी बन सकेंगे शिक्षक, मिला आवेदन भरने का मौका

 

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश राज्य सरकार और परीक्षा समिति की ओर से दायर जवाबी हलफनामे पर लागू नहीं होता है, सभी पक्षों को सुनने के बाद जो भी निर्णय लिया जाता है, वह सभी पक्षों पर लागू होता है. हाई कोर्ट ने बिहार स्को एग्जामिनेशन बोर्ड को इस संबंध में सूचना प्रकाशित करने का निर्देश दिया ताकि संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिल सके.

विज्ञापन के खंड 6 (ई और एफ) की वैधता को दी गई चुनौती

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार व रितिका रानी ने अदालत को बताया कि अधिक उम्र का हवाला देकर अभ्यर्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन पीआर/224/23 में दी गई कई शर्तें व नियम सही नहीं हैं. उन्होंने विज्ञापन के क्लॉज 6 (ई और एफ) की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि उम्र के आधार पर किसी अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता.

मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को कल 2 सितंबर 2023 दोपहर 2 बजे तक फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है. उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 4 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक ली जायेगी. दीनू कुमार ने बताया कि ये अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने के आधार पर परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को फिर होगी.

शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है

पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. आयु सीमा की बाधा हटने से अब माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना साकार हो सकता है. हालांकि इस मामले में 4 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई अहम होगी. इस सुनवाई में क्या फैसला आता है इस पर भी नजर रहेगी.

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार व रितिका रानी ने अदालत को बताया कि अधिक उम्र का हवाला देकर अभ्यर्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन पीआर/224/23 में दी गई कई शर्तें व नियम सही नहीं हैं. उन्होंने विज्ञापन के क्लॉज 6 (ई और एफ) की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि उम्र के आधार पर किसी अभ्यर्थी का आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता.

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